भारत में लिंगानुपात बहुत तेजी से गिरा | यह 1901 में 972 था जो कम होते होते 927 तक आ गया | इसे रोकने के लिए 1994 में पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (pre-conception and pre-natal diagnostic techniques act-1994 PCPNDT ) अधिनियम, 1994 को अधिनियमित किया गया | इस अधिनियम को लागू करने का मुख्य उद्देश्य गर्भाधान से पहले या बाद में सेक्स चयन तकनीकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना है और सेक्स चयनात्मक गर्भपात (sex selection abortion) के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीक(prenatal diagnostic technique) के दुरुपयोग को रोकना है।
![]() |
FOETAL SONOGRAPHY |
इस अधिनियम के तहत Unregistered units में प्रसव पूर्व निदान तकनीक (prenatal diagnostic technique) के संचालन करना या संचालन में मदद करना, किसी पुरुष या महिला पर लिंग चयन (sex selection), अधिनियम में उल्लिखित के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए पीएनडी टेस्ट करना, किसी भी अल्ट्रा साउंड मशीन या किसी भी अन्य उपकरण का जो भ्रूण के लिंग का पता लगाने में सक्षम का बिक्री, वितरण, आपूर्ति, किराये पर देना अधिनियम के अंतर्गत अपराध है |
Provisions
- यह अधिनियम कन्सेप्शन से पहले या बाद में लिंग चयन पर रोक लगाने का प्रावधान करता है।
- यह प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकों (Pre natal diagnostic techniques) के उपयोग को नियंत्रित करता है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड और एमनियोसेंटेसिस | यह उन्हें केवल कुछ मामलों का पता लगाने के लिए उनके उपयोग की अनुमति देता है।
- कोई भी प्रयोगशाला या केंद्र या क्लिनिक भ्रूण के लिंग का निर्धारण करने के उद्देश्य से अल्ट्रासोनोग्राफी सहित कोई परीक्षण नहीं करेगा।
- कोई व्यक्ति, जो कानून के अनुसार प्रक्रिया का संचालन कर रहा है, गर्भवती महिला या उसके रिश्तेदारों को शब्दों, संकेतों या किसी अन्य विधि से भ्रूण के लिंग के बारे में नहीं बतायेगा।
- कोई भी व्यक्ति जो प्रसव पूर्व और पूर्व गर्भाधान लिंग निर्धारण सुविधाओं के लिए एक नोटिस, परिपत्र, लेबल, रैपर या किसी दस्तावेज के रूप में विज्ञापन देता है, या किसी इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट रूप में आंतरिक या अन्य मीडिया के माध्यम से विज्ञापन करता है जो होर्डिंग , वाल पेंटिंग, सिग्नल, लाइट, साउंड, स्मोक या गैस के माध्यम से किया गया हो सकता है के लिए तीन साल तक की कैद और 10,000रूपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- अधिनियम सभी डायग्नोस्टिक लैबोरेट्रीज, सभी आनुवंशिक परामर्श केंद्रों(जेनेटिक कॉउंसलिंग सेंटर), आनुवंशिक प्रयोगशालाओं, आनुवंशिक क्लीनिकों और अल्ट्रासाउंड क्लीनिकों के अनिवार्य पंजीकरण को अनिवार्य करता है |
संशोधन (Amendments)
- प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स (रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज) एक्ट, 1994 (PNDT), 2003 में प्री-कंसेप्शन एंड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स (प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सेलेक्शन) एक्ट (PCPNDT Act) में संशोधन किया गया था ताकि सेक्स चयन में प्रयुक्त तकनीक के नियमन में सुधार हो सके ।
- अधिनियम के दायरे में पूर्व गर्भाधान लिंग चयन और अल्ट्रासाउंड तकनीक की तकनीक लाने के लिए अधिनियम में संशोधन किया गया था।
- संशोधन ने केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड(central supervisory board) को भी सशक्त बनाया और राज्य स्तरीय पर्यवेक्षी बोर्ड (central supervisory board) का गठन किया गया।
Very nice
जवाब देंहटाएंGood
जवाब देंहटाएं